119 ग्राम अफीम सहित दो नशा तस्करों को किया काबू।

थाना कालांवाली, जिला सिरसा मे एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत माध्यामिक मात्रा का मुकदमा दर्ज। 

 प्रदेश को नशा मुक्त करने के हरियाणा सरकार के अभियान को साकार करने में हरियाणा एनसीबी लगातार सफलताएं पा रही है। इसी कड़ी में सफलता प्राप्त करते हुए ब्यूरो की सिरसा यूनिट ने जिले के कालांवाली थाना एरिया में कालांवाली से रोडी रोड पर प्रतिबंधित नशीले पदार्थ के कारोबार मे लिप्त दो नशा तस्करों को तस्करी मे इस्तेमाल वाहन सहित गिरफ्तार किया। विदित है कि ब्यूरो प्रमुख/महानिदेशक ओ.पी. सिंह के दिशा निर्देशों पर पुरे प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत जानकारी देते हुए हरियाणा एनसीबी सिरसा यूनिट के इंचार्ज निरीक्षक होशियार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री मोहित हांडा के नेतृत्व व उप पुलिस अधीक्षक श्री जगजीत सिंह के निर्देशन में सहायक उप निरिक्षक चानन राम अपनी टीम के साथ थाना कालांवाली के एरिया मे मौजूद था। तभी गुप्त सूचना मिली कि अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार मे लिप्त दो नशा तस्कर सुखचैन रोड से नशीले पदार्थ मोटरसाईकिल पर लेकर कालांवाली की तरफ तस्करी करने आ रहा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने कालंवाली से रोडी रोड से आरोपियों को काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान लखविन्द्र सिहं पुत्र हमीर सिहं वासी तारुआणा थाना कालावाली व गुरबाज सिहं पुत्र रोशन सिहं वासी बप्पा थाना बडागुडा के रूप मे हुई । राजपत्रित अधिकारी को मोके पर बुलाकर आरोपी की तलाशी ली गई तो गुरबाज सिहं के पास 119 ग्राम प्रतिबंधित नशीला पदार्थ अफीम बरामद हुई। अतिरिक्त जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया की आरोपी पर थाना कालांवाली, जिला सिरसा मे एन.डी.पी.एस. अधिनियम कि विभिन्न धाराओं में माध्यामिक मात्रा का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय के सामने पेश करके रिमान्ड पर लेकर आगामी कार्यवाही की जाएगी और नशे के व्यापार में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आगे आमजन से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको कहीं पर भी नशा बिकता हुआ दिखाई दे तो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही नशें संबंधित टोल फ्री नंबर 1933, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल NCBMANAS.GOV.IN और हरियाणा एनसीबी के टॉल फ्री न. 90508-91508 पर बेफिक्र होकर सूचना दें, ताकि नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। सूचना देने वाले का नाम व पता गुप्त रखा जाएगा।

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