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जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिचु की कोर्ट का फैसला:

उधार दी गई राशि नहीं लौटाने पर कोर्ट ने दिए दोगुणा राशि लौटाने व एक साल की सजा का आदेश
सिरसा। ट्रक यूनियन के पूर्व में ठेकेदार रहे मनजीत सिंह पुत्र बक्शीश सिंह द्वारा भीम कॉलोनी निवासी प्रेम जैन से ली गई लाखों रुपए की राशि नहीं लौटाने पर आरोपी मनजीत सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिचु की कोर्ट ने दो गुणा राशि (14.90 लाख रुपए) लौटाने व एक साल की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता प्रेम जैन ने बताया कि मनजीत सिंह ठेकेदार, जोकि मंडियों में फसल उठान का ठेका लेता था और ट्रक यूनियन का प्रधान भी था। वर्ष 2017 में मनजीत सिंह ठेकेदार पुत्र बक्शीश सिंह ने उनसे 7.45 लाख रुपए उधार लिए, जोकि मैंने बतौर चैक दिए थे। तय समय पर राशि नहीं लौटाई तो दबाव देने पर 20 अगस्त 2019 को मनजीत सिंह ने चैक संख्या 000680 जोकि (पंजाब एंड सिंध बैंक) मुझे दिया और तुरंत बैंक में लगाकर राशि निकलवाने की बात कही। जब उसने चैक बैंक में लगाया तो वह खाते में राशि नहीं होने के कारण बाऊंस हो गया। इसके बाद मौजिज लोगों की पंचायत भी हुई, जिसमें मनजीत सिंह ने राशि लौटाने की बात कही, लेकिन बार-बार कहने के बाद भी राशि नहीं लौटाई। जिसके बाद हारकर मैंने अक्तूबर 2019 में कोर्ट का सहारा लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिचु की कोर्ट में 2019 से मामला चल रहा था। 25 मार्च 2026 को न्यायाधीश रिचु ने तमाम सबूतों के आधार पर मनजीत सिंह को दोषी ठहराते हुए दोगुणा राशि (14.90 लाख रुपए) लौटाने व एक साल की सजा का फैसला सुनाया।

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